31 अगस्त को लगाया गया था प्रतिबंध, 25 सितंबर से आदेश हुआ निरस्त, डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा ड्रोन का संचालन
ड्रोन संचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों का पालन करना अनिवार्य
जोधपुर। पुलिस आयुक्त कार्यालय, जोधपुर ने आयुक्तालय सीमा क्षेत्र में ड्रोन के संचालन / उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर से जारी आदेश के अनुसार इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1918 दिनांक 31. 08. 2025 के द्वारा जोधपुर आयुक्तालय सीमा क्षेत्र में ड्रोन के संचालन/उपयोग पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। अतः उक्त प्रतिबन्ध आज दिनांक 25. 09. 2025 के पश्चात प्रभावी नहीं होगा। ड्रोन इत्यादि के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही ड्रोन का संचालन/उपयोग होगा।
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