Strict action against driving by minors in Jodhpur, 2092 challans. जोधपुर में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, 2092 चालान।

यातायात पुलिस का विशेष अभियान जारी, माता-पिता भी होंगे जिम्मेदार

53 वाहन जब्त, आरसी निरस्तीकरण की तैयारी

जोधपुरयातायात शाखा आयुक्तालय द्वारा रामदेवरा मेले को देखते हुए और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय, शहिन सी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, दुर्गाराम चौधरी के सुपरविजन में यह अभियान तेज गति, बिना हेलमेट, तीन सवारियों से अधिक दुपहिया वाहन, बिना नंबर प्लेट, बिना कागजात वाहन चलाने और सबसे महत्वपूर्ण, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर केंद्रित है।

अभियान के तहत अब तक 2092 चालान काटे जा चुके हैं।  आज ही, 19 अगस्त को, 53 नाबालिगों के चालान काटे गए और उनके वाहन जब्त किए गए। इन जब्त वाहनों की आरसी निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नाबालिग दुपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके माता-पिता और वाहन मालिक भी जिम्मेदार होंगे। नाबालिग द्वारा वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए के तहत अपराध है, जिसकी सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। साथ ही, ऐसे नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।

यातायात पुलिस आयुक्तालय ने आम जनता और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोके और उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें।  शैक्षणिक संस्थानों से भी अपील की गई है कि वे अपने विद्यार्थियों को वाहन न चलाने के लिए समझाएँ। यदि कोई माता-पिता या वाहन स्वामी जानबूझकर नाबालिग को वाहन चलाने देता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का संदेश: यातायात नियमों और कानून का पालन करें और अनावश्यक परेशानी से बचें।

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