जिला कलक्टर ने जारी किया आदेश, रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, घातक रसायनों और तेजधार हथियारों पर भी रोक
सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी के प्रयोग पर पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
जोधपुर। दीपावली का पर्व नजदीक है और इसी के मद्देनजर जोधपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने एक विस्तृत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत इस बार दीपावली पर केवल 'ग्रीन' आतिशबाजी की ही अनुमति होगी।
निषेधाज्ञा का दायरा और अवधि:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी की गई इस निषेधाज्ञा के अनुसार, जोधपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) में 17 अक्टूबर, 2025 की शाम 6 बजे से 24 अक्टूबर, 2025 की शाम 6 बजे तक या अगले आदेश तक यह लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ग्रीन आतिशबाजी और समय सीमा:
इस बार दीपावली पर केवल 'ग्रीन' आतिशबाजी को ही अनुमति दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम ध्वनि प्रदूषण को कम करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
हथियारों और घातक रसायनों पर प्रतिबंध:
निषेधाज्ञा के तहत, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, तेजधार हथियार, लाठी आदि लेकर चलने व उनका प्रदर्शन करने की मनाही है। हालांकि, शस्त्र अनुज्ञापत्र से संबंधित औपचारिक कार्यों के लिए थाने में जमा या नवीनी करण के लिए जाने वाले अनुज्ञाधारियों को इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ही, किसी भी व्यक्ति को घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक या तरल पदार्थ बोतल में लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष वर्गों को छूट:
सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट दी गई है। साथ ही, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना तथा ऐसे राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कानून-व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
पटाखों के उपयोग पर सख्त रोक:
राह चलते व्यक्तियों पर अग्निबाण, रॉकेट, चिड़िया, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम आदि का प्रयोग सख्त वर्जित किया गया है। इन पटाखों का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं उपयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शांत घोषित क्षेत्रों, जैसे घास डिपो, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्रों से 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई:
जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जोधपुर प्रशासन का यह कदम दीपावली को सुरक्षित और आनंदमय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नागरिकों से अपील है कि वे इन आदेशों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से पर्व मनाएं।

Post A Comment:
0 comments: