आतंकवाद विरोधी एहतियात के तौर पर 1 सितंबर से लागू हुआ प्रतिबंध, बिना अनुमति उड़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश, प्री-वेडिंग शूट और पर्यटन पर भी असर
जोधपुर। शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने आज से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 सितंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में देश में हुई कुछ घटनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद यह कठोर फैसला लिया गया है। आतंकवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र सामरिक रूप से संवेदनशील होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
इस आदेश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ड्रोन या अन्य किसी भी उड़ान योग्य वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर किसी को ड्रोन या किसी उड़ान योग्य वस्तु का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो उसे कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित डीसीपी कार्यालय में एक सप्ताह पहले जमा करना होगा। यह अनुमति निशुल्क प्रदान की जाएगी।
यह प्रतिबंध जोधपुर में प्री-वेडिंग शूट, पर्यटन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों में ड्रोन के इस्तेमाल को प्रभावित करेगा। शहर में लगभग 250 ड्रोन हैं, जिनमें से कई बड़ी कंपनियों द्वारा पंजीकृत हैं।
पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर नजर रखने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित किया है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने से 1 साल तक की कैद और 2500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अनधिकृत ड्रोन को उड़ता हुआ देखता है, तो वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित कर सकता है।

Post A Comment:
0 comments: