नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए खुला शराब का ठेका, गुरुद्वारा, मस्जिद और स्कूलों के पास
आबकारी अधिनियम का उल्लंघन, कलेक्टर ने आबकारी विभाग को जांच के दिए निर्देश
जोधपुर। आज एक बार फिर जोधपुर में नियम विरुद्ध खुले शराब के ठेके को लेकर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार दर्शन सिंह लोटे और सचिव कुलदीप सिंह सलूजा के नेतृत्व में सिख समाज, मोहल्ला निवासियों और स्टेशन व्यापार संघ ने सामूहिक रूप से कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने शराब के ठेके को तुरंत बंद करने की मांग की है।
समाज के प्रवक्ता और जोधपुर केंद्रीय कमेटी सचिव सरदार जितेंद्र सिंह बत्रा ने बताया कि ज्ञापन में सिद्धू सर्वे सर्विसेज द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार शराब की दुकान प्राचीन गुरुद्वारा साहब से मात्र 145 मीटर, एक पुरानी मस्जिद से 54 मीटर, उम्मेद कन्या महाविद्यालय (100 वर्ष पुराना) से 140 मीटर और लक्की बाल निकेतन स्कूल से 184 मीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान सरकार के आबकारी अधिनियम 1956 के सेक्शन 75 सब-सेक्शन 2 के अनुसार किसी भी शराब के ठेके को 200 मीटर के दायरे में नहीं खोला जा सकता। यह ठेका स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि यह दुकान नगर निगम द्वारा विमला (बालूराम की पुत्री) के नाम आवंटित है, लेकिन शराब का ठेका पुखराज लखारा के नाम से दिया गया है। यह सब लेटिंग नगर निगम के नियमों के विरुद्ध है।
कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आबकारी विभाग को तुरंत जांच कर ठेके को बंद करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिख समाज को आश्वस्त किया कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। सिख समाज, मोहल्ला निवासियों और स्टेशन व्यापार संघ ने कलेक्टर के इस त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।
इस मामले ने एक बार फिर से शराब नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। अब देखना होगा कि आबकारी विभाग कलेक्टर के निर्देशों का कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से पालन करता है।
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